Section 144 in Karnataka: हिजाब विवाद के बीच हुबली-धारवाड़ में धारा 144 लागू

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हुबली: Section 144 in Karnataka कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ में पुलिस ने तत्काल प्रभाव से सीआरपीसी (CRPC) की धारा 144 लागू कर दी है। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने हुबली-धारवाड़ में सभी शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में 28 फरवरी तक यह आदेश लागू करने का आदेश दिया है। पुलिस आयुक्त लाभू राम ने आदेश में कहा कि 1973 की धारा 144(1) सीआरपीसी के तहत हुबली-धारवाड़ में सभी शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में 28 फरवरी तक ये आदेश लागू किया जाता है। साथ ही यहां किसी भी प्रकार के आंदोलन और प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया जाता है।

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Section 144 in Karnataka: 28 फरवरी तक यह आदेश लागू करने का आदेश

पुलिस आयुक्त के मुताबिक, हुबली-धारवाड़ में सभी शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में 28 फरवरी तक यह आदेश लागू करने का आदेश दिया है। अगर कोई भी आदेश का उल्लंघन करता है, तो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के प्रावधानों के तहत खुद ही उत्तरदायी होगा। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई इस आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, तो वह क्रमशः इस कार्यालय या कर्नाटक सरकार को धारा 144(5) और 144(6) के तहत इस आदेश को संशोधित या रद्द करने के लिए अपील दायर कर सकता है।

केवल 2-3 संस्थानों में लड़कियों के स्कूल से लौटने की घटनाएं सामने आई

आपको बता दें कि पुलिस ने ये कदम हिजाब विवाद विवाद को देखते हुए लिया है। इस बीच, कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री बीसी नागेश ने बुधवार को कहा कि, सभी स्कूल ठीक से चल रहे हैं, और केवल 2-3 संस्थानों में लड़कियों के स्कूल से लौटने की घटनाएं सामने आई हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक में हिजाब का विरोध इस साल जनवरी में शुरू हुआ था, जब राज्य के उडुपी जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कालेज की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया है। इस दौरान कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए कालेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। फिलहाल इस मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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