Kotkapura firing incident : सुखबीर बादल, पूर्व डीजीपी समेत पांच आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत

240

Kotkapura firing incident : कोटकपूरा गोलीकांड केस में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड केस में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, परमराज उमरानंगल, अमर सिंह चहल और सुखमंदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

Balochistan blast : बलूचिस्तान में मस्जिद के पास बम धमाका, 52 लोगों की मौत

अग्रिम जमानत देते समय हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता गवाहों, पुलिस अधिकारियों या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए प्रभावित नहीं करेंगे, दबाव नहीं डालेंगे, धमकी नहीं देंगे।

एसआईटी ने इन्हें बनाया आरोपी

कोटकपूरा गोलीकांड (Kotkapura firing incident) में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने 24 फरवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अतिरिक्त पांच अन्य पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था।

इसके बाद प्रकाश सिंह बादल व सुखबीर बादल ने नौ मार्च को जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं पर ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जहां 5 बार मुख्यमंत्री रहे 95 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल को वृद्धावस्था के चलते जमानत दे दी थी। ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुखबीर बादल ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।

Manipur News : मणिपुर में छात्रों की हत्या को लेकर विधायकों का गृह मंत्री से अनुरोध

Leave a Reply