Krishna Janmabhoomi Case : मुस्लिम पक्ष को SC से झटका, सर्वे पर रोक से इनकार

90

नई दिल्ली। Krishna Janmabhoomi Case : सुप्रीम कोर्ट से श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। शुक्रवार को मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

Rajasthan CM Oath Ceremony : भजन लाल शर्मा ने ली राजस्थान के CM पद की शपथ

बता दें कि कल यानी गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

9 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले की अधिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मामले में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के मुताबिक, इस याचिका में कहा गया है कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जोकि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है। इसमें यह भी कहा गया है कि वहां शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। याचिका में यह भी बताया गया कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं और नक्काशी में ये साफ दिखते हैं।

Krishna Janmabhoomi Case : शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को इलाहाबाद HC ने दी मंजूरी

Leave a Reply