नई दिल्ली। PM Degree Row : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पीएम मोदी डिग्री मामले में एक टिप्पणी को लेकर फंसे केजरीवाल, गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा मानहानि मामले पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दी है। दरअसल, केजरीवाल ने इससे पहले हाईकोर्ट से मानहानि मामले पर स्टे देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था। अब सीएम हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि केजरीवाल की रिवीजन यात्रा पहले ही हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में नई याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। बता दें कि पीएम डिग्री मामले में एक टिप्पणी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीएम पर मानहानि का मामला दर्ज किया है।
एसजी ने कहा समन सही है
गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश SG तुषार मेहता ने कहा कि समन आदेश बिल्कुल सही और सिक्वेंस में है। समन के बाद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की तरफ से प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया गया है। जिसपर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। गुजरात यूनिवर्सिटी के केस में केजरीवाल को राहत नहीं मिलने से हाईकोर्ट में 29 अगस्त को होने वाली सुनवाई काफी अहम हो गई है।
कोर्ट ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की
हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो इस मामले केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। केजरीवाल और संजय सिंह को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मानहानि केस (PM Degree Row) में समन जारी किया था। दोनों नेताओं ने कुछ कारणों का हवाला देकर व्यक्तिगत पेशी से छूट ले ली थी। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी ने पिछली सुनवाई में वारंट जारी करने की मांग की थी। कोर्ट ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की है।
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