हाईकोर्ट ने अलग-अलग राज्यों में फंसे उत्तराखंड के सभी लोगों को वापस लाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 18 मई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई।
पूर्व मंत्री और विधायक प्रीतम पंवार ने यह जनहित याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था देश के अलग-अलग राज्यों में उत्तराखंड के लोग फंसे हैं और इनमें से करीब 1.5 लाख लोगों ने घर वापसी के लिये रजिस्ट्रेशन कराया है।
उन्होंने कहा कि इनमें से कई लोग छात्र-छात्राएं हैं, निजी कंपनी में काम करने वाले हैं, व्यवसाई है। लेकिन उत्तराखंड सरकार सिर्फ मजदूरों को ही वापस लेकर आ रही है इसलिए उत्तराखंड सरकार को सभी लोगों को वापस लाने के निर्देश दिए जाए। दोनों पक्षों की बात कोर्ट ने सुनी और सरकार को 18 मई तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है