Toshakhana case : तोशाखाना मामले में इमरान खान दोषी करार, 3 साल की सजा

8451

इस्लामाबाद। Toshakhana case : पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। तोशाखाना केस के लिए इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान को दोषी ठहराया है।

Gyanvapi Survey : ज्ञानवापी के सर्वे पर हिंदू पक्ष का बड़ा खुलासा

5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे इमरान खान

पाकिस्तान पुलिस ने इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मामले में दोषसिद्धि से इमरान खान (Toshakhana case) का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। नवंबर की शुरुआत से पहले आयोजित आम चुनावों में भी इमरान के भाग लेने की अब संभावना न के बराबर है और वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

तोशाखाना मामला क्या है?

इमरान खान पर साल 2018 से 2022 के बीच सरकारी उपहारों को बेचकर पैसा बनाने का आरोप था। ये उपहार इमरान को विदेश यात्रा के दौरान प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इन उपहारों को स्टेट डिपॉजिटरी (तोशाखाना) में रखना होता है। हालांकि, अगर कोई भी पीएम इनको अपने पास रखना चाहता है तो उसे नीलामी के तहत एक कीमत चुकानी होती है।

आरोप है कि इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में इन उपहारों को तोशाखाना से खरीदकर 5 करोड़ से ज्यादा में बेचा और बड़ा मुनाफा कमाया। इन उपहारों में महंगी गड़ियां, पेन और कीमती अंगूठी भी शामिल थी।

Modi Surname : राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

 

Leave a Reply