नई दिल्ली। Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) अपने सब्सक्राइबर्स और पेंशनधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार नए-नए कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने नौकरी छोड़ने की तारीख खुद से भरने की सुविधा सब्सक्राइबर्स को दे दी है। इसका मतलब है कि नौकरी बदलने के बाद आप खुद से ‘Date of Exit’ भर सकेंगे। PF Transfer और PF Claim दोनों चीजों के लिए नौकरी छोड़ने की तारीख डालना अपरिहार्य होता है। इस सुविधा के लिए अब तक पीएफ सब्सक्राइबर अपनी पुराने नियोक्ता पर निर्भर रहते थे। ईपीएफओ ने इस चीज की जानकारी ट्विटर पर दी।
इसके बाद आपको फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट से पीएफ अकाउंट नंबर को सेलेक्ट करना होगा।
इसके बाद नौकरी छोड़ने की तारीख और कारण भरिए। इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कीजिए।
अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को इंटर कीजिए एवं ‘Update’ पर क्लिक कीजिए।
इसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा कि Date of Exit अपडेट हो गया है।
इसके बाद आप चाहें तो सर्विस हिस्ट्री सेक्शन में जाकर इस बात की पड़ताल खुद से कर सकते हैं। हालांकि, आप अपने पिछले नियोक्ता की ओर से किए गए आखिरी अंशदान यानी Contribution के दो माह बाद ही नौकरी छोड़ने की तारीख अंकित कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कई EPF Subscribers ने शिकायत की थी कि उनकी पुराने नियोक्ता EPFO पोर्टल पर डेट ऑफ एक्जिट भरने में उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। सर्विस की लगातार गणना के संदर्भ में भी Date of Exit भरना जरूरी है।