Delhi Mayor Election : मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

260
video

नई दिल्ली। Delhi Mayor Election  दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर के चुनाव और MCD की पहली बैठक के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह नोटिस 24 घंटे के भीतर ही जारी किया जाए। बता दें कि इस नोटिस में तारीख का उल्लेख करना भी जरूरी है, जिस दिन मेयर पद का चुनाव होना है।

Mahashivratri 2023 : हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़, पुलिस ने तैयार किया सुरक्षा प्लान

केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना

चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि SC का आदेश जनतंत्र की जीत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए ट्वीट में लिखा कि ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला भी किया है। केजरीवाल ने कहा कि अब ये साबित हो गया है कि LG और BJP मिलकर आये दिन दिल्ली में गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित करते हैं। SC का आदेश जनतंत्र की जीत। SC का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा।

शैली ओबेरॉय ने दायर की थी याचिका (Delhi Mayor Election)

दिल्ली मेयर चुनाव में हो रही देरी को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि MCD मेयर चुवाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुना दिया था कि मनोनित सदस्य वोट नहीं डाल पाएंगे।

Turkey Earthquake : तुर्किये से सफल ऑपरेशन के बाद भारत लौटी NDRF की टीम

video

Leave a Reply