प्रवासियों को सुविधा के मामले में उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट में आज देना होगा जवाब

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उत्तराखंड के करीब 2 लाख लोग देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे हैं उनकी चिंता करते हुए हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल जनहित याचिका में लॉक डाउन में फसे  उत्तराखण्डियों की  मदद करने की मांग की थी पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 13 मई 11 बजे  का समय दिया  था ।

सरकार को इस मामले पर 12 मई को जवाब देना था लेकिन जवाब नहीं दे पाई जिसके कारण कोर्ट ने आज 11:00 बजे तक का समय तय किया है ।

मंगलवार को कोर्ट में वकील सच्चिदानंद ने कोर्ट मव  बताया कि प्रदेश में दूसरे राज्यों के 40 हज़ार मजदूर घर वापसी के लिये तैयार हैं जबकि उत्तराखंड के रहने वाले 2 लाख लोग अन्य राज्यों में फसे है।

इस  मामले ने हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 व इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 का पालन किया जा रहा है कि नही

 

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