प्रमोशन में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को हाई कोर्ट से भी राहत

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प्रमोशन में आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट से भी राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। LT में प्रवक्त पदों में प्रमोशन में आरक्षण की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया है । इसके बाद  LT पदों में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है।
दरसअल,हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई।  पौड़ी गढ़वाल के शिक्षक अनूप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी याचिका में उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिये जाने का मामला उठाया उसमें यह तक गया था कि ज्ञान चंद बनाम सरकार मामले में कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण का आदेश दिया था। राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी तो फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आया । कोर्ट के फैसले के कारण पिछले साल एलटी के पदों में आरक्षण पर रोक लग गई थी।  शिक्षा विभाग की और से 848 पदों पर औपचारिकता पूरी कर ली थी। अब याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है।

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