हल्द्वानी। Bulldozer Action : रोडवेज बस स्टेशन से मंगलपड़ाव तक अतिक्रमण की जद में आ रही 101 दुकानों व भवनों को हटाने के लिए प्रशासन ने फिर कदम बढ़ा दिया है। नगर निगम व लोनिवि ने दुकानदारों व भवन स्वामियों को सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि चार सितंबर तक अतिक्रमण हटा लें या ध्वस्त कर लें। अन्यथा पांच सितंबर से बलपूर्वक बुलडोजर चलाया जाएगा। इतना ही नहीं अतिक्रमण हटाने में जो खर्च आएगा उसकी वसूली भी दुकानदारों से होगी।
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नगर निगम व लोनिवि ने पहले अतिक्रमण 23 अगस्त तक हटाने को कहा था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर 10 दिन सुनवाई के लिए दिए गए है। असल में सड़क के बीच से 12-12 मीटर की जगह छोड़नी है, क्योंकि हाईवे चौड़ीकरण का काम होना है।
चौड़ीकरण के लिए सरकार ने जारी किए थे 14.23 करोड़ (Bulldozer Action)
वर्ष 2023 में सरकार ने 13 चौराहों व तिराहों के चौड़ीकरण के लिए 14.23 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे। इसी क्रम में मंगलपड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक संयुक्त सर्वे किया गया था। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई हुई और बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाई कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी थी। एक और याचिका के बाद हाई कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों का पक्ष जानने के लिए समय देने को कहा था। 10 दिन की समयावधि पूरी होने जा रही है।
रविवार को नगर आयुक्त विशाल मिश्रा व लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें मंगलपड़ाव से लेकर रोडवेज तक 101 दुकानदारों व भवन स्वामियों से कहा है कि अतिक्रमण चार सितंबर तक हर हाल में हटा लें।
नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया- हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में प्रभावितों को फिर से सुनवाई के लिए 10 दिन का मौका दिया है। हाईवे चौड़ीकरण के कारण दुकानों व भवनों को हटाया जाना है। चार सितंबर तक अतिक्रमण को हटाने का सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है।
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