ईवीएम कक्ष, मतगणना कक्ष, सीसीटीवी कक्षों का निरीक्षण

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ईवीएम कक्ष

देहरादून: सल्ट विधान सभा उप निर्वाचन को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पादित कराये जाने हेतु आज सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सौजन्या ने आज राजकीय इण्टर कालेज भिकियासैंण पहुचॅकर निर्वाचन हेतु की जा रही सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम कक्ष, मतगणना कक्ष, सीसीटीवी कक्षों का निरीक्षण किया और जानकारी प्राप्त की।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि

सभी व्यवस्थाओं को तय समय से पूर्ण कर लिया जाय ताकि निर्वाचन सम्पादित कराने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आये। उन्होंने रिटर्निंग आफिसर को निर्देश दिये कि संचार व्यवस्था को दुरूस्त रखा जाय ताकि मतगणना के दिन किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट पेपर की गणना में किसी प्रकार की लापरवाही न हो इसके लिये सभी अधिकारी पूर्ण सावधानी के साथ कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने की जा रही सभी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया

उन्होंने कहा कि निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को जो दायित्व दिये गये है वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण तत्परता से करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान मतदेय स्थलों, सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेटिंग, स्थायी ईवीएम कक्ष, खानपान आदि व्यवस्थाओं की भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने निर्वाचन हेतु की जा रही व्यवस्थाआे की जानकारी प्रदान की और आश्वस्त किया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, रिटर्निंग आफिसर राहुल शाह, उप जिलाधिकारी शिप्रा पाण्डे, सहायक रिटर्निंग आफिसर हिमांशु नौगाई, सम्भागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी तहसीलदार संजय कुमार, प्रभारी ईवीएम के0सी0 आर्या, नायब तहसीलदार मनीषा मारकाना, निशा रानी, दलीप सिंह, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अमित लाम्बा, सहायक निर्वाचन अधिकारी शंकर राम, सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

देहरादून: जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन अधिनियम, 2017 की धारा-11 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा0 राज्यपाल, जनपद की सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2021 हेतु दिनॉंक 17 अपै्रल, 2021 (शनिवार) को मतदान हेतु सम्बन्घित क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मतदान की तिथि दिनॉंक 17 अपै्रल, 2021 को इस अधिनियम की धारा-11 के उपबन्धों के अधीन यदि उक्त दिवस को ऐसे दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

 जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनॉंक 17 अपै्रल, 2021 (शनिवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो सम्बन्धित कारखाने के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्राविधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कारखाना प्रबन्धक अपने समस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

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