देहरादून: National Lok Adalat उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री आर के खुल्बे द्वारा जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में दिसंबर माह के द्वितीय शनिवार 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) के आयोजन का अनुमोदन किया गया है । इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के माननीय चेयरमैन द्वारा उत्तराखंड में सभी जिला और वाह्य ( outlying ) अदालतों में 11 दिसंबर को लोक अदालत के आयोजन का निर्णय लिया गया है । यह लोक अदालतें माननीय उच्च न्यायालय के साथ-साथ श्रम न्यायालयों, राज्य और जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोगों और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून में भी आयोजित की जाएंगी।
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देहरादून: मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से अपने अधिकारियों की एसीआर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिखी जाएं। उन्होंने कहा कि इस सुविधा को राज्य सरकार द्वारा मॉडल के रूप में प्रदेश के पीसीएस अधिकारियों के लिए प्रदेश में लागू किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग द्वारा अपनी विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रारूप को मॉडिफाई करते हुए अपने विभागों में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे एसीआर लिखे जाने की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सकेगा। विभागों द्वारा इस पहल के क्रियान्वयन की मुख्य सचिव द्वारा लगातार समीक्षा की जाएगी।
मुख्य सचिव डॉ. सन्धु द्वारा अधिकारियों को दिए गए निर्देश के अनुक्रम में सचिव कार्मिक श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी द्वारा उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि आई.एफ.एम.एस. पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन वर्ष 2021-22 से ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु समय-सीमा भी निर्धारित की गयी है, ताकि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जा सके।
सचिव श्री ह्यांकी जारी आदेश में बताया कि यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या निर्धारित समयावधि में अंकित नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि पोर्टल द्वारा स्वतः ही प्रतिवेदक अधिकारी को और तदनुसार ही समीक्षक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी को भी निर्धारित समय सारणी के उपरान्त स्वतः ही पोर्टल द्वारा अग्रसारित हो जाएगी। प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के उपरोक्तानुसार संचरण की पोर्टल जनित सूचना एसएमएस व ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को भी प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियत तिथि के अन्दर स्वमूल्यांकन आख्या अंकित नहीं की जाती है तो प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा इसका उल्लेख अपने मन्तव्य में किया जाएगा और इस विषय में टिप्पणी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी/अधिष्ठान द्वारा सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका/ व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित की जाएगी। इसके साथ ही, यदि प्रतिवेदक/ समीक्षक /स्वीकर्ता प्राधिकारी समय से प्रविष्टि अंकन सम्बन्धी अपने दायित्व निवर्हन में विफल रहते हैं तो इस विषय में टिप्पणी भी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी/अधिष्ठान द्वारा सम्बन्धित प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी की सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित की जाएगी।
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