Shimla Masjid Case : मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन; हालात बेकाबू

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शिमला। Shimla Masjid Case : हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला के संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन ने संजौली में धारा 163 लागू कर दी है। इसके लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है।

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लाठीचार्ज में कई घायल

संजौली क्षेत्र में मस्जिद में अवैध ढांचे को गिराने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों सुरक्षाबलों ने लाठीचार्ज किया। पुलिस की लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। संजौली में प्रदर्शन उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया है।

संजौली मस्जिद विवाद में कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी

संजौली मस्जिद विवाद में कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारी पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद की ओर बढ़ने लगे हैं। पुलिस लगातार वाटर कैनन और लाठीचार्ज के जरिए प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमल गौतम मस्जिद के पास जाने की कोशिश कर रहे थे।

संजौली में धारा 163 लागू

इस क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सुचारू रहेगा। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है। इसके तहत जिला के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

इन क्षेत्र में लागू रहेगी धारा 163

यह आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में बुधवार को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेंगे।

इन गतिविधियों पर रहेगी रोक (Shimla Masjid Case)

पांच लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे
किसी तरह का हथियार या औजार लेकर चलने पर रोक रहेगी
रैली या जलूस बिना अनुमति के नहीं हो सकेंगे, यातायात बाधित नहीं हो सकेगा
सार्वजनिक स्थलों पर मशाल या मोमबत्ती जलाने पर भी रोक रहेगी
किसी तरह से प्रशिक्षण देने पर रोक रहेगी। इसमें लाठी चलाना सीखना भी शामिल है।
सड़क व गलियों में पटाखे चलाने पर भी रोक रहेगी
पत्थर फेंकने व आपत्ति जनक सामान रखना व किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी
लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी।
भड़काउ भाषण, नारालेखन व दीवार लेखन पर भी रोक रहेगी।

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