उत्तराखंड में धर्मांतरण एक्ट: पुष्कर सिंह धामी सरकार की गत बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 29 प्रस्ताव लाए गए. जिसके तहत अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है. उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है. जिसके तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा।
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