New Year 2024 : जश्न की आड़ में नहीं कर सकेंगे हुड़दंग; नोएडा में धारा 144 होगी लागू

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नोएडा। New Year 2024 :  नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने नए साल के दौरान होने वाले हुड़दंग को लेकर कमर कस ली है। गौतमबुद्ध प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अनुसार किसी भी जगह 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसके साथ ही बिना प्रशासन की अनुमति के कोई धार्मिक रैली आदि नहीं निकाली जा सकेगी।

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अपर पुलिस उपायुक्त हृदेश कठेरिया ने बताया कि नए साल के जश्न (New Year 2024) के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा कोई अनहोनी की जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2024 तक धारा 144 को लागू

उन्होंने बताया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2024 तक धारा 144 को लागू कर दी गई है। धारा 144 सीआरपीसी का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कराने और जनपद में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि धारा 144 लागू होने के दौरान बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने, एक जगह पर अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि शहर में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, खेल, मनोरंजन कार्यक्रम आदि करने पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर भी कार्रवाही होगी, ड्रोन उड़ने पर प्रतिबंध होगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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