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केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नीट-2018 और अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के पंजीकरण के लिये आधार संख्या को अनिवार्य न किया जाए। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह अपनी वेबसाइट पर इस सूचना को अपलोड करे। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने नीट-2018 की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिये आधार संख्या या आधार पंजीकरण संख्या अनिवार्य करने के लिये सीबीएसई को अधिकृत नहीं किया है।
पासपोर्ट, पहचान पत्र और राशन कार्ड भी पहचान के लिए चलेगा
अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा था कि उन्हें विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से उन्हें प्राप्त निर्देश के अनुसार परीक्षा में पंजीकरण के लिये जम्मू कश्मीर, मेघालय और असम की तरह ही पहचान के साक्ष्य के रूप में सीबीएसई पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है।
नीट-2018 की परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये आधार संख्या या आधार पंजीकरण संख्या अनिवार्य करने के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यह टिप्पणी की।
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