Imran Khan : इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान को 2 हफ्ते के लिए दी जमानत

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इस्लामाबाद। Imran Khan :  इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभियोग पर स्थगन आदेश जारी किया है। साथ ही साथ अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी इमरान को राहत मिल गई है। इमरान खान को 2 सप्ताह के लिए जमानत दे दी है।

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हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही हंगामा

इमरान समर्थक वकीलों ने कोर्ट रूम में इमरान के नारों से हंगामा कर दिया इससे पहले हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही हंगामा मच गया था। जिससे जज रूम छोड़कर चले गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

इमरान ने समर्थकों से की शांति की अपील

बीती शाम को इमरान ने अपने समर्थकों से शांति की अपील करते हुए दावा किया कि हिरासत में उन्हें डंडों से पीटा गया।

मुझे आतंकी समझा गया – इमरान (Imran Khan)

पूर्व पीएम ने कहा कि उनके खिलाफ 145 केस दर्ज हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी एक आतंकी की तरह की गई। वहीं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनपर यह कार्रवाई अवैध थी।

पीठ ने गिरफ्तारी के खिलाफ जताई नाराजगी

पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले (Imran Khan) में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाक रेंजरों द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने के तरीके पर भी गहरी नाराजगी जताई और अधिकारियों को उन्हें उसके समक्ष पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट रूम में इमरान के प्रवेश करते ही अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए और पीठ ने सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस बंदियाल ने इमरान से कहा, ‘आपको देखकर अच्छा लगा। हमारा मानना है कि आपकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शुक्रवार को मामले की सुनवाई करनी चाहिए और वह जो भी फैसला दे, आपको स्वीकार करना होगा।’

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