चमोली आपदा मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

870
चमोली आपदा

नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने चमोली आपदा के रैणी गाँव में सात फरवरी को आई आपदा के सम्बंध में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान एनटीपीसी की तरफ से अपना जवाब पेश किया गया। जिसमें कहा गया कि एनटीपीसी एक जिमेदार कम्पनी है। सात फरवरी को आई आपदा में कई लोगों ने अपनी जान तक गवां दी और और कितने मजदूर अब भी लापता हैं। एनटीपीसी ने बताया कि मृतक व लापता लोगों के स्‍वजनों को मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है। अभी तक चिन्हित 84 परिवारों को मुआवजा दे दिया जा चुका है।

कोविड-19 से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की मांग पर SC का आदेश

शपथपत्र में यह भी कहा गया है कि

पहाड़ी क्षेत्रों में होनी वाली आपदाओं की भविष्य वाणी करने के लिए कोई उपकरण लगाए गए नहीं लगाए हैं। अगर अर्ली अलार्मिंग सिस्टम लगे होते तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में अधिवक्ता पीसी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाइकोर्ट कहा है कि चमोली का रैणी गाँव की महिला गौरा देवी सहित अन्य महिलाओं ने वनो को बचाने के लिए सत्तर के दशक में एक अनूठी पहल की शुरुआत यहीं से की थी। जब ठेकेदार कुल्हाड़ी लेकर पेड़ कटवा रहा था तो इन महिलाओं ने पेड़ों पर चिपककर इसका विरोध किया । यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई।

याचिकर्ता का कहना है कि

यही क्षेत्र आज आपदा की मार झेल रहा है। सात फरवरी को आई आपदा में कई लोगो के परिवार उजड़ गए और कितने लोग कम्पनियो व सरकार की लापरवाही के कारण मौत के गाल में शमा गए। याचिकर्ता का कहना है कि यह क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है यहां नन्दा देवी बायोस्फियर क्षेत्र भी घोषित है फिर सरकार ने यहां पर हाइड्रोपावर बनाने की अनुमति क्यों दी गयी है। जबकि पहले भी यह क्षेत्र सवेदनशील रहा है।

चमोली आपदा के दौरान राज्य के बड़े बड़े नेताओं व अधिकारियों ने यहां का दौरा किया लेकिन पीड़ितों को न तो मुआवजा दिया गया न ही उनको न्याय मिला जहाँ पर यह घटना हुई वहाँ पर किसी भी तरह का अर्ली अलार्मिंग सिस्टम नहीं लगा था इस क्षेत्र में एबलांच को आने में 15 मीनट लगे थे अलार्मिंग सिस्टम होता तो कई लोगो की जान बच सकती थी।याचिकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में यह प्राथर्ना की है कि आपदा पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाया जाय। जिनका परिवार उजड़ गया है हाइकोर्ट सरकार व कम्पनी के खिलाफ गैर इरातन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाय। क्योंकि यह आपदा सरकार व कम्पनियो की लापवाही के कारण घटित हुई।

स्वामी यतीश्वरानन्द ने की आश्रितों को नौकरी देने के विषय में बैठक

Leave a Reply