उत्तराखंड में लॉक डाउन 4.0 की गाइडलाइन हुई जारी,रेड जोन में अब कोई जिला नही

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लॉक डाउन  को लेकर केंद्र की गाइडलाइन के बाद अब राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है ।राज्य और केंद्र की गाइडलाइंस में ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा छूट के अधिकार का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड के किसी भी जिले को रेड जोन में नहीं रखा है। कल केंद्र ने राज्य सरकारों को अधिकार दिया था कि वह अपने हिसाब से प्रभावित क्षेत्रों पर फैसला ले सकते हैं।

 उत्तराखंड में  नई गाइडलाइन को लेकर  मुख्य सचिव उत्पल कुमार पत्रकारों से मुखातिब हुए इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी।

यह है राज्य सरकार की  लॉक डाउन 4.0 की नई गाइडलाइन ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिये।

  1. सभी दुकाने 7:00 बजे से लेकर शाम के 4:00 बजे तक खुले रहेंगे। ऑफिस टाइमिंग भी सुबह 10बजे से 4:00 बजे तक रहेगी।

  2. उत्तराखंड के सभी बड़े शहर हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, देहरादून कोटद्वार रुड़की हल्द्वानी में ऑड इवन के फार्मूले पर वाहन चलेंगे।

  3. स्कूल, कॉलेज,होटल पूरी तरह बंद रहेंगे।

  4. सिनेमा हॉल,जिम ,असेंबली हॉल पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे।

  5. स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलेंगे लेकिन बिना दर्शकों के मैच होगा।

  6. सभी धार्मिक स्थलो में लोगों की आवाजाही नहीं

  7. ऑरेंज जोन में आने वाले इलाके अब देहरादून अल्मोड़ा,नैनीताल पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी।

  8. ग्रीन जोन में टिहरी, बागेश्वर पिथौरागढ़ हरिद्वार चमोली रुद्रप्रयाग चंपावत।

  9. रेड जोन पर पाबंदियां जारी रहेंगी लेकिन राहत की बात है कि उत्तराखंड में एक भी रेड जोन नहीं है

  10. इन जिलों में है कोरोना पॉजिटिव मरीज,अल्मोड़ा-2,देहरादून-47 ,हरिद्वार- 7 नैनीताल-16,पौड़ी-2, यूएसनगर-20,उत्तरकाशी-2

  11. प्रवासी श्रमिकों को 5 केजी प्रति व्यक्ति राशन मिलेगा।

  12. प्रदेश में  कोरोना पॉजिटिव केस की कुल संख्या 96

  13. 52 कोरोना मरीज हो चुके हैं स्वस्थ्य, 40 मरीज एक्टिव हैं।

  14. डबलिंग रेट-15.5दिन,रिकवरी परसैन्ट-56%

  15. प्रदेश में सिर्फ 7  कन्टेनमेंट जोन।

  16.  जल्द इंटर स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी किया जाएगा फैसला।

  17.  ऑरेंज और ग्रीन जोन में नाई, स्पा, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे,रेड जोन में प्रतिबंधित रहेगा
  18. शाम 4:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा
  19.  निजी वाहनों में सिर्फ 3 व्यक्ति बैठ सकेंगे।
  20. मालवाहक, आवश्यक सेवा में लगे वाहन में odd even लागू नही होगा

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