31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन 4.0, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स में 4 बड़े बदलाव

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देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह पुष्टि की है। इस पर आज श्याम को नई गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। इस लॉक डाउन में राज्य को काफी अधिकार दिए गए हैं

  1. अब राज्यों को रेड जोन ,ऑरेंज जोन,ग्रीन जोन में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है

  2. नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल-कॉलेज धार्मिक स्थल शॉपिंग कंपलेक्स स्टेडियम व्यवसायिक केंद्र बंद रहेंगे।

  3.  इंटर स्टेट बस सेवा शुरू करने पर मंजूरी दे दी गई ह लेकिन इसमे दो राज्यों की सहमति  होनी बेहद जरूरी है

  4. रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं थी लेकिन अब रेस्टॉरेंट खोलने की अनुमति मिल गई है लेकिन वह सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते है।

  5. जरूत की सेवाओं को छोड़कर,सभी लोगों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 सात बजे  यानी 12 घंटे तक घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।

  6. घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी।

  7. सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।

इसके बाद केंद्र कैबिनेट सचिव को आज रात 9:00 बजे राज्य के मुख्य सचिव के साथ  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करेंगे।

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