खुशखबरी:- कल से खुलेंगे रेस्टोरेंट, स्पा,नाई की दुकानें

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रविवार को केंद्र की गाइडलाइन के बाद आज राज्य सरकार ने भी लॉक डाउन 4.0 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में लॉक डाउन 4.0 का स्वरूप कैसा होगा उस पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने  विस्तार से जानकारी दी।

वहीं एक कन्फ्यूजन भी सामने आ रहा है कि केंद्र की गाइड लाइन में स्पा, सैलून को प्रतिबंध रखा गया है। इन सब को राज्य ने कैसे परमिशन दे दी? तो बता दे केंद्र द्वारा राज्यों को अपने तरीके से काम करने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा ये नियम बनाए गए हैं:

यह है राज्य सरकार की  लॉक डाउन 4.0 की नई 23 गाइडलाइन ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिये।

  1. कल से  ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी स्पा सैलून की दुकानें खुलेगी।

  2. रेस्टोरेंट भी खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकेंगे।

  3. सभी दुकाने 7:00 बजे से लेकर शाम के 4:00 बजे तक खुले रहेंगे। ऑफिस टाइमिंग भी सुबह 10बजे से 4:00 बजे तक रहेगी।

  4. उत्तराखंड के सभी बड़े शहर हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, देहरादून कोटद्वार रुड़की हल्द्वानी में ऑड इवन के फार्मूले पर वाहन चलेंगे।

  5. स्कूल, कॉलेज,होटल पूरी तरह बंद रहेंगे।

  6. सिनेमा हॉल, जिम, असेंबली हॉल पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे।

  7. स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलेंगे लेकिन बिना दर्शकों के मैच होगा।

  8. सभी धार्मिक स्थलो में लोगों की आवाजाही नहीं होगी

  9. ऑरेंज जोन में आने वाले इलाके अब देहरादून अल्मोड़ा,नैनीताल पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी।

  10. ग्रीन जोन में टिहरी, बागेश्वर पिथौरागढ़ हरिद्वार चमोली रुद्रप्रयाग चंपावत।

  11. रेड जोन पर पाबंदियां जारी रहेंगी लेकिन राहत की बात है कि उत्तराखंड में एक भी रेड जोन नहीं है।

  12. इन जिलों में है कोरोना पॉजिटिव मरीज, अल्मोड़ा-2, देहरादून-47, हरिद्वार- 7 नैनीताल-16, पौड़ी-2, यूएसनगर-20, उत्तरकाशी-2

  13. प्रवासी श्रमिकों को 5 केजी प्रति व्यक्ति राशन मिलेगा।

  14. प्रदेश में  कोरोना पॉजिटिव केस की कुल संख्या-96

  15. 52 कोरोना मरीज हो चुके हैं स्वस्थ्य, 40 मरीज एक्टिव हैं।

  16. डबलिंग रेट-15.5दिन, रिकवरी परसैन्ट-56%

  17. प्रदेश में सिर्फ 7 कन्टेनमेंट जोन।

  18.  जल्द इंटर स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी किया जाएगा फैसला।

  19. ऑरेंज और ग्रीन जोन में नाई, स्पा, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, रेड जोन में प्रतिबंधित रहेगा

  20. शाम 4:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा

  21.  निजी चार पहियाँ वाहनों में सिर्फ 3 व्यक्ति बैठ सकेंगे।

  22. मालवाहक, आवश्यक सेवा में लगे वाहन में odd even लागू नही होगा

  23. यह सरकारी विज्ञप्ति है किसी तरह की अफवाह नहीं है सारी खबर सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बनाई गई है।

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