नई दिल्ली। Bulldozer case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को राज्यों में ध्वस्तीकरण (Demolition) को रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चल रहे बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टल गई है। अब कोर्ट 10 अगस्त को इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया।
Information department: के साथ प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने की बैठक
याचिका में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने उठाया था सवाल
याचिकाकर्ता जमीयत-उलेमा-हिंद ने कोर्ट में कहा, ‘ नियमों का उल्लंघन कर बुलडोजर (Bulldozer case) चलाए जा रहे हैं। इसमें जिन लोगों पर आरोप है उनके घर ढहाए जा रहे हैं। एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी ने जमीयत की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि कार्रवाई नियम के मुताबिक हुई है, किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं हुई। जस्टिस बीआर गवई और पीएस नरसिम्हा ने पक्षों से मामले में याचिका को पूरा करने के लिए कहा है और बताया है कि मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगा। फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
कानून के मुताबिक हुई कानपुर और प्रयागराज में अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
दिया गया था अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस
जवाब मिलने के बाद ध्वस्तीकरण की हुई कार्रवाई
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का उत्तर प्रदेश हिंसा से कोई लेना-देना नहीं
पैगंबर मोहम्मद को लेकर भाजपा की निलंबित नेता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान के बाद हिंसक प्रदर्शन में शामिल कथित आरोपियों के द्वारा घर ढहाए जाने के बाद जून में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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