सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में अंडरवर्ल्ड डाउन की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। जस्टिस आर के अग्रवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुंबई में संपत्तियों के अटैचमेंट के खिलाफ दाउद के परिवार वालों की याचिका को खारिज कर दिया।
बहन और मां ने डाली थी याचिका
दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना ने याचिका दी थी की मुंबई में संपत्तियों को सीज न किया जाए। जस्टिस आरके अग्रवाल ने दाऊद के परिवार की इस याचिका को खारिज करते हुए सरकार को संपत्तियों को सीज करने की अनुमति दे दी है। दाऊद के परिवार का तर्क था कि उन्हें जब्ती का नोटिस ठीक तरह से नहीं दिया गया इसलिए वे इसके खिलाफ अपील नहीं कर पाए।
दाऊद की बहन और मां ने नोटिस का चुनौती देने के लिए समय की मांग की थी। लेकिन जस्टिस आरके अग्रवाल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी और सरकार को जब्ती के निर्देश दे दिए।