नई दिल्ली-देश की राजधानी में बढ़ते पल्यूशन के खतरे के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अगले आदेश तक दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ किया है कि इस संबंध में अगला आदेश जारी होने या अगली सुनवाई होने तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। कोर्ट ने पटाखे बेचने के पुराने लाइसेंस को रद्द करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पटाखों से होने वाले नुकसानों के बारे में आगामी तीन महीने के भीतर जवाब फाइल करने का आदेश भी दिया है। पर्यावरणविद भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अभी अगली सुनवाई तक पटाखों की बिक्री के लिए नये लाइसेंस नहीं जारी किये जाएंगे। बता दें कि इस बार दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के कारण पल्यूशन के कारण एक सप्ताह तक सांस लेने में तकलीफ हुई थी। यहां तक कि लोगों को मास्क पहनकर घर ने निकलना पड़ता था। कई लोगों ने आंखों में जलन में शिकायत भी की थी। यहां तक कि कई स्कूलों भी बंद करना पड़ा था।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते पल्यूशन लेवल को लेकर अहम टिप्पणी की थी। उसने दिवाली पर पटाखे दगाने के लिए टेंपररी लाइसेंस की मांग करने संबंधी एक याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि दिवाली पटाखों का नहीं, दीयों का त्योहार है।