नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने पर अपनी मुहर लगा दी। कोर्ट ने इसके लिए एक समय सीमा भी निश्चित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का गठन करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर महिला सैन्य अधिकारियों ने खुशी जताई है। भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल सीमा सिंह ने फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेना में सभी महिला अधिकारियों की सेवा में स्थाई कमीशन लागू होगा, चाहे उनकी सेवा कितने भी साल की हो। यह एक प्रगतिशील और ऐतिहासिक निर्णय है।महिलाओं को समान अवसर दिए जाने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के भीतर सेना में सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन गठित करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के शारीरिक सीमाओं और सामाजिक मानदंडों के तर्क को नकारते हुए इसे विचलित करने वाला बताया है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उन्हें कमांड पोस्टिंग देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि अतीत में महिला अधिकारियों ने देश की प्रशंसा की है और सशस्त्र बलों में लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि 2010 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई रोक नहीं होने के बावजूद सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने पर केंद्र ने पिछले एक दशक में निर्देश को लागू करने के लिए बहुत कम चिंता दिखाई है।