नई दिल्ली,यातायात नियम उल्लंघन मामले में लगाए गए भारी जुर्माना लगाए जाने पर पहली बार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों सरकार ने भारी जुर्माना लगाया है। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी। इसे लेकर उन्होंने बताया कि सरकार की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि जुर्माने की सीमा को बढ़ाया जाए। इसके पीछे की मंशा ये थी कि ऐसा समय आना चाहिए कि किसी को दंड़ित ना किया जाए और सभी लोग नियमों का पालन करें।
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गडकरी ने आगे कहा कि पैसे से ज्यादा लोगों की जान की ज्यादा किमत है। मालूम हो की यातायात नियम उल्लंघन मामले में जुर्माने की राशी 10 गुना तर की बढ़ोतरी की गई है। जबसे सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना लगाना शुरू किया है तब से कई लोगों का भारी चालान काटा गया है।
गडकरी ने बताया कि
गडकरी ने बताया कि मोटर व्हीकल संशोधन कानून को 20 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की समिति जिसमें 7 अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें थी, की सिफारिशों के आधार पर ही इसे तैयार किया गया और लागू किया गया। उन्होंने बताया कि संयुक्त समिति और स्थाई समिति से भी सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि देश मे 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है जिसमें से डेढ़ लाख मामलों में मौतें हो जाती हैं। 18 से 35 आयु के 60 फीसदी लोग इस दौरान अपनी जान गंवा दे देते है। क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है का भारी जुर्माना लगाया जाए। लेकिन लोग ऐसी नौबत ही ना आने दे की जुर्माना लगे।
केंद्र सरकार ने दे रखी है राज्यों को छूट
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों को छूट दे रखी है कि वह संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने करने या न करने अथवा इसमें जुर्माने के प्रावधानों पर फैसला ले सकते हैं। एक सितंबर से पूरे देश में ये नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। लेकिन, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने इसे अपने राज्ये में लागू करने से साफ इनकार कर दिया है।
वाहन की किमत से ज्यादा कट रह चालान
नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों का चालान काट रही है। कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं। जिसमें पुलिस ने वाहन की किमत से ज्यादा का चालान काट दिया है। एक स्कूटी चालक का ऐसा ही मामला सामने आया था। दरअसल, शख्स का 23 हजार रूपये का चालान काटा गया। वहीं स्कूटी की कीमत थी महज 15 हजार रूपये। इसी तरह के और भी कई मामले सामने आए हैं। एक ट्रैक्टर चालक का 59 हजार रुपये का चालान काटा गया साथ ही एक ऑटो वाले को 32 हजार का जुर्माना लगाया गया।
ये है नियम जुर्माना पहले अब (रुपये)
सीट बेल्ट 100 1000
दो पहिया वाहन पर तीन सवारी 100 1000
बिना हेलमेट 200 1000 व तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित
एंबुलेंस को रास्ता न देना 0 10000
बिना लाइसेंस 500 5000
लाइसेंस रद्द होने के बाद ड्राइविंग 500 10000
ओवरस्पीड 500 1000 लाइट व्हीकल, बाकि 2000
हेवी व्हीकल खतरनाक ड्राइविंग 1000 5000
शराब पीकर ड्राइविंग 2000 10000
वाहन चलाते वक्त मोबाइल यूज 1000 5000
बिना परमिट वाहन 5000 10000
गाड़ी ओवरलोड सवारी वाहन 0 1000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री
बिना बीमा 1000 2000
नाबालिग ड्राइविंग 1000 25 हजार
वाणिज्यिक व अस्थायी कनेक्शन की बिजली भी महंगी,न्यूनतम चार्ज अब 575 से बढ़ाकर 600 रुपये