कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज

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नई दिल्‍ली। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) की जमानत रद करने को लेकर दाखिल की गई प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED) की याचिका को खारिज कर दिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्‍ली हाई कोर्ट द्वारा शिवकुमार को जमानत (bail of DK Shivakumar) देने संबंधी आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक

समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक, Supreme Court ने साफ कर दिया कि शिवकुमार को कोई नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है। जस्टिस आरएफ नरीमन एवं न्‍यायमूर्ति एस रविंद्र भट ने ईडी की ओर से पैरवी कर रहे वकील सॉलिसीटर जनरल की उस गुजारिश को खारिज कर दिया ज‍िसमें कर्नाटक कांग्रेस नेता को दूसरी अपीलों पर नोटिस जारी करने की मांग की गई थी।

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बीते 23 अक्‍टूबर को शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने शिवकुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय का कहना था कि डीके शिवकुमार पर गंभीर आरोप हैं इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के संकटमोचक माने जाने वाले डीके शिवकुमार पर कथित तौर पर हवाला के जरिए लेन-देने के आरोप हैं।

याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को रद करने की मांग

शिवकुमार को जमानत देने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को रद करने की मांग की थी। इससे इतर दूसरी रिपोर्टों में कहा गया है कि जस्टिस नरीमन ने ईडी से सख्‍त लहजे में कहा कि हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एजेंसी अपने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ने के लिए कहे। प्रवर्तन निदेशालय ने सितंबर 2018 में डीके शिवकुमार, कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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