नई दिल्ली:एक सितंबर से देश भर में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा तैयार संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले के मुकाबले, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को छूट दे रखी है कि वह संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने करने या न करने अथवा इसमें जुर्माने के प्रावधानों पर फैसला ले सकते हैं।
इसके बाद तीन राज्यों ने एक सितंबर से देश भर में लागू हुए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को अपने यहां लागू करने से इंकार कर दिया है। इनमें से एक भाजपा शासित और दो अन्य गैर भाजपा शासित राज्य है। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू न करने के पीछे इन राज्यों के अपने तर्क है। इसका मतलब ये है कि इन चार राज्यों के वाहन चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब भी पुराना जुर्माना ही देना होगा।
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रांची में पहले दिन वाहन चालकों को मिली छूट
वहीं रांची में ट्रैफिक पुलिस का सॉफ्टवेयर अपडेट न होने की वजह से संशोधित एक्ट के तहत वाहन चालकों का जुर्माना नहीं हो किया जा सका। यहां लोगों से पुराना जुर्माना ही वसूला गया। रांची में सॉफ्टवेयर अपडेट कर जल्द इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
इन राज्यों में लागू नहीं हुआ नया MV Act
जिन तीन राज्यों ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इंकार किया है, उसमें गैर भाजपा शासित मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और भाजपा शासित राज्य हिमाचल प्रदेश शामिल है। गैर भाजपा शासित राज्यों ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर विरोध भी शुरू कर दिया है।
कांग्रेस शासित दो राज्यों में दो फैसले
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का तर्क है कि वह संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए जुर्माने के भारी प्रावधानों से सहमत नहीं है। इसलिए राज्य में फिलहाल इसे लागू नहीं किया गया है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की ही गहलोत सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया है। इस संबंध में रविवार को जानकारी देते हुए गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि उन्होंने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू तो कर दिया है, लेकिन वह जुर्माने की समीक्षा करेंगे।
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