नई दिल्ली। Modi Surname Row : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चार साल पुराने मानहानि के एक मामले में गुजरात की सूरत जिला अदालत ने सजा सुना दी है। सूरत कोर्ट ने राहुल को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई। हालांकि, अदालत से उन्हें जमानत भी मिल गई है। अदालत ने धारा 499 और 500 के तहत राहुल को दोषी करार दिया था। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद की सदस्यता पर तलवार लटक रही है। आइये जानते है आखिर क्या है पूरा मामला ?
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क्या है मामला? (Modi Surname Row)
ये मामला मोदी सरनेम पर की गई विवादित टिप्पणी का है। दरअसल, 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम एक ही क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” राहुल की इस टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। बीजेपी नेता का कहना था कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया।
राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर खतरा ?
केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। ऐसे में उनकी संसद की सदस्यता बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक, अगर विधायकों या सांसदों को किसी भी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी संसद या विधानसभा की सदस्यता छिन जाएगी।
सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत देते हुए 30 दिन के लिए सजा को सस्पेंड कर दिया है। यानी कोर्ट से उन्हें ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त मिल गया है। राहुल सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें 30 दिन के भीतर ही अदालत में याचिका दाखिल करनी होगी।
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