Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

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Gyanvapi Case:  ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले (Gyanvapi Case) में जिला जज वाराणसी ए.के विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई।जहां दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। मुस्लिम पक्ष आठ हफ्ते बाद सुनवाई की मांग पर अड़ा। कोर्ट ने अगली तारीख 29 सितंबर नियत की।

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सुनवाई से पहले ज्ञानवापी मामले में वादी महिलाएं अपने अधिवक्ताओं के साथ जिला जज कोर्ट पहुंचीं। ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग खारिज होने के बाद पहली बार सुनवाई हुई।

अभी तक क्या-क्या हुआ ?

बता दें कि, जिला जज ने इस मुकदमे को सुनवाई योग्य करार दिया था, इसके बाद अंजुमन की ओर से आवेदन भी दिया गया है। ऐसे में इन आवेदनों पर सुनवाई के बाद अदालत की ओर से आदेश दिया जा सकता है।

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने 12 सितंबर 2022 को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि शृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है। साथ ही सुनवाई की तिथि गुरुवार 22 सितंबर को तय की थी। आदेश में उन्होंने कहा था कि उस दिन जितने लोगों ने पक्षकार बनने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत आवेदन दिया था, उस पर सुनवाई होने के साथ शृंगार गौरी मामले में वाद बिंदु भी तय किया जाएगा। संबंधित पक्षकार जवाबदेही भी दाखिल करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अंजुमन ने अदालत में आवेदन दिया और आदेश की तिथि 12 सितंबर से 8 सप्ताह बाद शृंगार गौरी मामले की सुनवाई की मांग की।

अगर अंजुमन की तरफ से रिवीजन दाखिल होती है तब उसे सुनने के बाद ही आदेश जारी किया जाए। गुरुवार को तय हो जाएगा कि शृंगार गौरी मामले की सुनवाई शुरू होगी या आठ सप्ताह बाद शुरू होगी।

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