टैक्स दायरे से बाहर सेनेटरी नैपकिन, 35 अन्‍य उत्‍पाद भी सस्‍ते:GST काउंसिल की बैठक:

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केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. सीएनबीसी टीवी18 के सूत्रों के अनुसार, सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से बाहर रखने का फैसला लिया गया है. इससे पहले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न नियम आसान करने पर सहमति बन गई है. अब जीएसटी रिटर्न भरने वाला फॉर्म सिर्फ 1 पन्ने का होगा.वहीं, महीने में 3 बार रिटर्न के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है. 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वालों को तिमाही रिटर्न भरना होगाl

30 वस्तुओं के जीएसटी रेट में कटौती

इन पर हो रहा है विचार- सूत्रों के मुताबिक, रोजमर्रा के इस्तेमाल से जुड़ी करीब 30 वस्तुओं के जीएसटी रेट में कटौती पर विचार किया गया. इनमें सैनिटरी नैपकीन के अलावा लीथियम आयन बैटरी, बैटरी वाली गाड़ियां, वॉटर कूलर और आइसक्रीम जैसे सामान शामिल थेl

डेकोरेटिव आइटम पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी

हैंडलूम और कुटीर उद्योग से जुड़ी करीब 40 वस्तुओं की दरों में कटौती की उम्‍मीद थी. मार्बल स्टोन की बनी देवी-देवताओं की मूर्तियां भी सस्ती हो सकती हैं. डेकोरेटिव आइटम पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी हो सकता है. जॉब वर्क और करीब 45 सर्विसेज को लेकर सफाई आ सकती हैl

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सेनेटरी नैपकिन को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है.
असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमालय, सिक्किम के व्यापारियों को 10 लाख की बजाय 20 लाख तक के व्यापार पर जीएसटी में छूट होगीl

वॉशिंग मशीन पर भी जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है

जिन व्यापारियों की टर्नओवरप 5 करोड़ तक है उन्हें मासिक जीएसटी जमा करानी होगी उन्हें तिमाही जीएसटी नहीं जमा करानी होगीlआयात हुए यूरिया पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं वॉशिंग मशीन पर भी जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया हैl

लिथियम बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्सर, वॉटर हीटर, हैड ड्रायर, डैंड ड्रायर, पेंट, वॉटर कूलर, मिल्क कूलर, आइसक्रीम कूलर, पर्फ्यूम, टॉयलेट स्प्रे पर भी जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. जूतों पर भी जीएसटी 5 प्रतिशत कम कर दिया गया है.

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