दिल्ली: 13 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज 20 मामलों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग को मंगलवार को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति बी.आर गवई की एक पीठ ने कहा कि वह राज्य में उनके खिलाफ दायर मामलों का ना तो दायरा बढ़ाएंगे और ना ही उसमें हस्तक्षेप करेंगे। शीर्ष अदालत में इस मामले में पेश हुए एक अधिवक्ता ने कहा कि दिल्ली स्थानांतरित किए चार मामलों की सुनवाई प्रतिदिन यहां विशेष अदालत में जारी है। पीठ ने कहा कि वह उन्नाव मामले पर 19 अगस्त को सुनवाई करेगी।