हाथरस मामले में आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी ऐक्ट के तहत भी मामला दर्ज

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हाथरस: हाथरस मामले के चार महीने बीतने के बाद शुक्रवार को मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोपी 19 साल की दलित युवती के साथ गैंगरेप करने तथा बाद में उसकी हत्या कर देने के मामले में जेल में बंद हैं। जांच एजेंसी ने हाथरस की एक स्थानीय अदालत में संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इनके खिलाफ गैंगरेप और हत्या की धाराओं के अलावा एससी/एसटी ऐक्ट की धाराएं लगाई गई हैं।

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आरोपियों के वकील ने कोर्ट के बाहर बताया कि हाथरस की स्थानीय अदालत ने मामले को संज्ञान में लिया है। बता दें कि बीते 14 सितंबर को हाथरस की दलित युवती के साथ कथित उच्च जाति के चार लोगों ने गैंगरेप किया था। युवती की 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद कथित तौर पर परिवार की मंजूरी के बिना पुलिस ने आनन-फानन में युवती का दाह-संस्कार कर दिया था।

न्यायिक हिरासत में हैं आरोपी

परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे लेकिन विभाग का कहना है कि परिवार की मर्जी के बाद ही युवती का अंतिम संस्कार किया गया। मामले में यूपी पुलिस के अलावा एसटीएफ ने भी जांच की। बाद में केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। एजेंसी मामले में आरोपियों संदीप, लवकुश, रामू और रवि की भूमिका की जांच में लगी है। फिलहाल, चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में चारों पर गैंगरेप और उसके बाद हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच के दौरान आरोपियों का कई तरह का फरेंसिक टेस्ट किया गया था। इसके अलावा जांचकर्ताओं ने जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी बातचीत की, जहां गैंगरेप पीड़िता का इलाज कराया गया था। मामले को लेकर योगी सरकार को भी काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थीं और उन पर कई तरह के आरोप लगे थे।

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