देहरादून प्रशासन ने अधिग्रहित किये कई आवासीय कमरे

Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulation, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत, वाहन भी होंगे अधिग्रहित 

2021

देहरादून जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि अन्य प्रदेशों से उत्तराखण्ड निवासियों का आना जारी है जिनको चिकित्सकीय पर्यवेक्षण में क्वारेंटाइन में रखे जाने की आवश्यकता है।

जिस हेतु तैनात चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के निवास हेतु Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulation, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत होटल ग्राण्ड लीगेसी लालपुल देहरादून 20 कमरे, होटल पदमिनी 25 कमरे तथा स्वामी राम साधक ग्राम ऋषकेश 40 में कमरें, का अधिग्रहण किया गया है।

इसी के साथ संक्रमित व्यक्तियों के चिकित्सकीय पर्यवेक्षण में क्वारेंटाइन में रखे जाने हेतु कराबी हाउस कण्डोली 56 कमरे, अरावली कण्डोली 84 कमरे, एवन स्काॅलरहोम कण्डोली 90 कमरे, आर्शीवाद होम बिधौली 79 कमरे, अग्रसेन विला बिधौली 75 कमरे, सीमा डेन्टल काॅलेज बीरपुरखुर्द्ध ऋषिकेश 250 कमरे हैं को अधिग्रहण किया गया है।

वाहन भी होंगे अधिग्रहित

जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम सम्बन्धी कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर गतिमान है तथा इस दौरान विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु वाहनों की आवश्यकता के चलते वाहनों के अधिग्रहण हेतु मुख्य विकास अधिकारी को वाहनों के अधिग्रहण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है ।

ऋषिकेश क्षेत्र के लिए अनिता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा विकासनगर के लिए श्री रत्नाकर परिवहन कर अधिकारी प्रथम को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने नामित दोनों नोडल अधिकारियों को परिवहन व यातायात सम्बन्धी व्यवस्थाओं के लिए नियमित सम्पर्क में बने रहने के निर्देश दिये।

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शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित सेब, आडू, खुमानी आदि फलों तथा मैदानी क्षेत्रों में आम, लीची के बगाने में फ्लावरिंग का कार्य तथा हल्दी, अदरक बुआई, पौध सुरक्षा एवं सब्जी पौधे के रोपण का कार्य गतिमान होने के दृष्टिगत मौन पालकों के मौनवंशों के माइग्रेशन एवं मशरूम उत्पादन की बिक्री में लोडिंग, अन लोडिंग में प्रयुक्त होने वाले वाहन एवं श्रमिक, समस्त कीट वधी नाशक रसायनों के साथ-साथ हल्दी एवं अदरक की ढुलाई में प्रयुक्त होने वाले वाहन एवं श्रमिक जनपद में स्थापित उद्यान सचल दल केन्द्रों, राजकीय उद्यानों में अनिवार्य औद्यानिक क्रियाकलापों के संचालन हेतु विभागीय कार्मिक/श्रमिक तथा प्रयुक्त होने वाले वाहन, राजकीय उद्यानों की बागवहार की नीलामी व निस्तारण में प्रतिभाग करने वाले ठेकेदार एवं सम्बन्धित तथ प्रयुक्त होने वाले वाहनों को आवश्यक छूट प्रदान की गयी है।

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