पटाखा बेचने की ‘हद’ खींची

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देहरादून। दीपावली पर्व के लिए आतिशबाजी लाइसेंस जारी करने के संबंध में व्यापारियों और संबंधित अधिकारियों की बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वीर सिंह बुदियाल ने पटाखा बिक्री की ‘हद’ (सीमा बताई) खींची। पलटन बाजार-कोतवाली से घंटाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से बाबूगंज (आढत बाजार चौक), मोती बाजार-पल्टन बाजार से पुरानी सब्जी मंडी, हनुमान मंदिर तक, हनुमान चौक-झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार, बैंड बाजार तक, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का संपूर्ण क्षेत्र, घंटाघर से चकराता रोड पर हनुमान मंदिर तक, सर्वे चौक से डीएवी कालेज देहरादून जाने वाली रोड करनपुर मुख्य बाजार पटाखा बिक्री के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। संकरी गलियों और इलाकों जहां अग्निशमन वाहन नहीं पंहुच सकता हो वहां पर भी पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
एडीएम वित्त ने बताया कि पटाखों की दुकानों के लिए 9 से 15 अक्टूबर तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। 17 से 21 अक्टूबर तक 5 दिन ही पटाखा बिक्री के लिए अनुमति दी जाएगी। उन्होने व्यापारियों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, शपथ पत्र, निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद अग्निशमन अधिकारी और संबंधित थाना क्षेत्र की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही अस्थायी लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। उन्होने निर्देश दिए कि संबंधित उपजिलाधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने क्षेत्र में लाइसेंस जारी करेंगे। निर्देश दिये कि संबंधित उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व अग्निशमन अधिकारी के साथ बैठक कर खुले स्थानों का चयन भी कर लें। उन्होंने कहाकि ज्यादा से ज्यादा से दुकानें खुले स्ािानों पर ही लगें इस पर जोर दें। व्यापारियों से कहा कि आवेदन पत्र के साथ फोटो के साथ आईडी अवश्य लगायें। पुलिस अधीक्षक नगर प्रदीप राय ने कहा कि जो भी पटाखा व्यवसायी दुकानें खोलते हैं वे अपनी दुकान में आग बुझाने के यंत्र तथा बालू एवं पानी इत्यादि भी रखें।
बैठक में नगर मजिस्टेªट सी.एस मर्तोलिया, उप जिलाधिकारी ऋशिकेष हरिगिरी गोस्वामी, उप जिलाधिकारी सदर प्रत्यूष सिंह, उप जिलाधिकारी मसूरी मीनाक्षी पटवाल, उप जिलाधिकारी डोईवाला कुसुम चौहान, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सरिता डोभाल, पटाखा विक्रय करने वाले व्यवसायी उपस्थित थे।

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