होली से पहले लाखों EPS पेंशनर्स को फायदा, लेबर मिनिस्ट्री ने लागू किया पेंशन से जुड़ा यह नियम

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नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कम्युटेशन को बहाल करने के EPFO के फैसले को लागू कर दिया है। इस कदम से 6.3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। पेंशन कम्युटेशन स्कीम के तहत EPFO Subscriber आंशिक रूप से पेंशन फंड की निकासी पहले ही कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें 15 साल तक घटी हुई पेंशन राशि मिलती थी। हालांकि, मंत्रालय के इस निर्णय के बाद इस तरह के पेंंशनर्स को 15 साल पूरा होने के बाद पूरी पेंशन मिलेगीी।

जनवरी में जारी हुई थी अधिसूचना

इससे पहले 20 जनवरी को मंत्रालय ने ऐसे पेंशनर्स का पेंशन बहाल करने की अधिसूचना जारी की थी, जिन्होंने 25 सिंतबर, 2008 तक या उससे पहले पेंशन कम्युटेशन का विकल्प चुना था। इस संदर्भ में EPFO द्वारा संचालित इम्पलॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इस फैसले से 6.3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा, जिन्होंने 25 सितंबर 2008 या उससे पहले रिटायरमेंट के समय ही अपने पेंशन फंड से एकमुश्त राशि निकाल ली थी।

EPFO ने पेंशन कम्युटेशन से जुड़े प्रावधान वापस ले लिए थे। अब इस सुविधा को ऐसे पेंशनर्स के लिए लागू कर दिया गया है, जिन्होंने 25 सितंबर, 2008 से पहले इस विकल्प को चुना था।

कम्युटेशन स्कीम के तहत 15 साल के मासिक पेंशन का एक तिहाई हिस्सा एकमुश्त रूप में रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। 15 साल पूरा होने के बाद पेंशनर्स को पूरी पेंशन मिलती है। अगस्त 2019 में EPFO के लिए निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था Central Board of Trustees ने 6.3 लाख पेंशनर्स के लिए कम्युटेशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया था।

EPFO से जुड़ी एक समिति ने पेंशन कम्युटेशन से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए EPS-95 (Employees’ Pension Scheme 1995) में संशोधन की सिफारिश की थी।

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